नई दिल्ली। जब से सेक्शन 43B(h) चर्चा में आया है सभी MSME से खरीद करने वाले क्रेता सतर्क हो गए हैं। वे अपने–अपने तरीके से इस प्रावधान को समझने की कोशिश कर रहें है। यदि आप भी एक ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर हैं और एक MSME से वस्तु खरीदते या सेवा लेते हैं तो आपको इस सेक्शन का ध्यान रखना ही होगा। हालांकि, यदि आप एक ट्रेडर से माल खरीदते हैं तो फिलहाल तो उस पर यह धारा लागू नहीं है।
ये तो आपको पता ही है कि 45 दिन में भुगतान नहीं करने पर भी इस प्रावधान का दुष्प्रभाव तभी होगा जब ये भुगतान 31 मार्च 2024 तक भी नहीं किया गया हो और अगर 31 मार्च 2024 तक यदि 45 दिन की अवधि पूरी नही हुई हो तब आने वाले वर्ष में यह भुगतान हर हाल में उस 45 दिन की अवधि में हो ही जाना चाहिए। इसलिए ध्यान रखें कि इस 45 दिन की अवधि का महत्व आखिरी के महीनों में खरीद किये गए माल के संबंध में अधिक है।
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इसके अतिरिक्त, आयकर कानून के तहत आप पूरे साल में आप 45 दिन की अवधि क्रॉस कर सकते हैं, बशर्ते कि आप भुगतान वित्त वर्ष के अंत यानी 31 मार्च 2024 तक कर दें। वैसे व्यवहारिक रूप से तो आपको MSME ही नहीं बल्कि सभी को समय पर भुगतान करना चाहिए।
section 43B के तहत सभी को नहीं मिलती 45 दिनों की मोहलत
फिर आप पूछेंगे कि इस लेख का औचित्य क्या है? यह लेख इस बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए है कि क्या 45 दिन की अवधि सभी पर लागू होगी? इसका जवाब है, नहीं। यदि कोई एग्रीमेंट नहीं है तो फिर यह अवधि 15 दिन की ही होगी। 45 दिन की मोहलत हासिल करने के लिए और अपने सप्लायर की अन्य जानकारी लेने के लिए आप उनसे एक डिक्लेरेशन ले लें, जिसे मैंने हिंदी (डाउनलोड) एवं English (Download) दोनों में दिया है। यह एक नमूना है आप अपनी स्थिति एवं अपने सलाहकार के सलाह पर इसमें समुचित परिवर्तन कर लें।
जीएसटी से जुड़े मामलों के एक्सपर्ट, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट, जब टैक्स के नंबरों और कागजों से फुर्सत मिलती है तब कार्टून पर हाथ आजमा रहे होते हैं।