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ब्रोकर, कंपनी या म्यूचुअल फंड से जुड़ी कोई समस्या है? बाजार नियामक सेबी काे कैसे करें शिकायत

देश में शेयर और म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है, साथ ही कंपनियों, ब्रोकर्स और म्यूचुअल फंड से संबंधित समस्याएं भी बढ़ी हैं।

नई दिल्ली। कोरोनाकाल के बाद से देश में शेयर बाजार (How to complaint against Broker) और म्यूचुअल फंड (How to complaint against mutual fund) में निवेश करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इसी के साथ लिस्टेड कंपनियों, शेयर ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड कंपनियों और अन्य संबंधित समस्याएं भी बढ़ी हैं।

ज्यादातर निवेशक अपनी शिकायत ज्यादा से ज्यादा संबंधित कंपनी या इकाई से ही करते हैं, भले ही उनकी समस्या का समाधान हो या नहीं। जबकि बाजार नियामक सेबी ने अपने अधीन आने वाली सभी तरह की इकाईयों के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत करने की व्यवस्था की हुई है।  

सेबी से रिफंड, आवंटन, डिविडेंड, ट्रांसफर, बोनस, राइट्स, रिडम्प्शन, ब्याज, बाय बैक, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वित्तीय विवरण धोखाधड़ी, स्टॉक ब्रोकर, पोर्टफोलियो प्रबंधक, स्टॉक एक्सचेंज, कमोडिटी एक्सचेंज, डिपॉजिटरी, बाजार हेरफेर, इनसाइडर ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, रिसर्च एनालिस्ट और किसी प्रकार के फर्जीवाड़े की शिकायत कर सकते हैं। आइए जानते हैं सेबी से शिकायत कैसे करें।

सेबी ने शिकायत के लिए एक समर्पित वेबसाइट (https://scores.gov.in) बना रखी है। इस पर शिकायत करने के लिए पहली बार पंजीकरण करना अनिवार्य होता है। इसके लिए स्कोर्स पोर्टल के होमपेज पर दिखाई देने वाले “इन्वेस्टर कॉर्नर” के तहत “यहां रजिस्ट्रेशन करें” पर क्लिक करना होगा। इसके बाद एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। इसमें नाम, पता, ई-मेल पता, पैन और मोबाइल नंबर जैसे फ़ील्ड अनिवार्य फ़ील्ड हैं और इन्हें भरना आवश्यक है। स्कोर्स का यूजर नेम और पासवर्ड शिकायतकर्ता की पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। 

रजिस्ट्रेशन के बाद लॉग-इन कर आपको “इन्वेस्टर कॉर्नर” में जाकर “कंप्लेन रजिस्ट्रेशन” पर क्लिक करना होगा। इसके बाद शिकायत विवरण प्रदान करना होगा। इसमें शिकायत की श्रेणी, इकाई का नाम और शिकायत की प्रकृति का चयन करना होगा। साथ में संक्षेप में (1000 अक्षरों तक) शिकायत का विवरण प्रदान करना होगा। सपोर्ट डॉक्युमेंट के रूप में एक पीडीएफ अटैच किया जा सकता है। 

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शिकायत दर्ज कराते समय पूछा जाता है कि “क्या आपने अपनी शिकायत के निवारण के लिए संबंधित मध्यस्थ या यूनिट के पास शिकायत दर्ज कराई है?

  1. यदि आप “नहीं” का विकल्प चुनते हैं तो शिकायत सेबी के बजाय संबंधित कंपनी या इकाई को भेज दी जाएगी। उक्त इकाई को 21 कैलेंडर दिनों में शिकायत का जवाब देना होगा। यदि संबंधित इकाई 21 कैलेंडर दिनों के भीतर प्रतिक्रिया भेजने में विफल रहती है, तो शिकायत ऑटोमैटिक सेबी को चली जाएगी। 

यदि कंपनी या इकाई 21 दिन में जवाब भेज देती है और आप उससे संतुष्ट नहीं है तो इसकी शिकायत सेबी से कर सकते हैं। ध्यान रखें कि जवाब मिलने के 15 दिनों के भीतर यह शिकायत करना होगी, नहीं तो मान लिया जाएगा कि आप जवाब से संतुष्ट हैं। 

2. यदि आप “हाँ” विकल्प का चुनते हैं तो आपको शिकायत करने की तारीख और कहां शिकायत की वह बतानी होगी। इसका सबूत भी शिकायत के दौरान अपलोड करना होगा। इसके बाद यह शिकायत सीधा सेबी को भेज दी जाएगी।

समाधान से संतुष्ट नहीं हो क्या करें?

यदि आप सेबी के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तो तो सेबी द्वारा शिकायत बंद होने के 15 दिनों के भीतर स्कोर्स पोर्टल पर रिव्यू का आवेदन कर सकते हैं। यदि आप रिव्यू के बाद भी असंतुष्ट हैं, तो नई शिकायत दर्ज कर सकते हैं, या https://smartodr.in पर जाकर सिक्योरिटीज मार्केट्स ऑनलाइन विवाद समाधान (ODR) पर शिकायत कर सकते हैं या मामले को अदालत में ले जा सकते हैं। हालांकि, यदि कोई बिना किसी नए तथ्य बार-बार एक ही शिकायत करता रहता है तो सेबी उसे क्रॉनिक शिकायतकर्ता घोषित कर सकता है।

अगर आपको मदद चाहिए तो आप editor@moneylabh.com पर भी संपर्क कर सकते हैं।

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