यदि आप शेयर मार्केट के उतार-चढ़ाव को ज्यादा नहीं समझते और एक सुरक्षित निवेश विकल्प की तलाश में हैं तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। पीपीएफ केंद्र सरकार की नेशनल सेविंग स्कीम का हिस्सा है।
PPF में सालाना न्यूनतम 500 रुपए और अधिकतम 1.50 लाख रुपए तक निवेश कर सकते है। यह निवेश 15 साल तक के लिए होता है। इसके बाद इसे 5-5 साल के लिए कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है। कोई भी भारतीय नागरिक PPF में निवेश कर सकता है। एक नागरिक के पास केवल एक ही पीपीएफ खाता हो सकता है, जब तक कि दूसरा खाता नाबालिग के नाम पर न हो। एनआरआई और एचयूएफ पीपीएफ खाता खोलने के लिए पात्र नहीं हैं।
PPF के मुख्य बिंदु
- एक वित्त वर्ष में न्यूनतम 500 और अधिकतम 1.50 लाख रुपए जमा किया जा सकता है।
- पीपीएफ अकाउंट पर तीसरे वित्तीय वर्ष से छठे वित्तीय वर्ष लोन की सुविधा मिलती है।
- 7वें वित्त वर्ष से प्रत्येक वर्ष धनराशि की निकासी की अनुमति है।
- जिस वर्ष खाता खोला गया उसके अंत से 15 साल पूरा होने पर खाता मैच्योर होता है।
- मैच्योरिटी के बाद खाते को 5 वर्षों के लिए किसी भी संख्या में बढ़ाया जा सकता है।
- खाते को मैच्योरिटी के बाद अतिरिक्त जमा के बिना भी ब्याज के साथ अनिश्चित काल तक रखा जा सकता है।
- पीपीएफ खाते की राशि किसी अदालत के आदेश या डिक्री के तहत कुर्की के अधीन नहीं है।
- पीपीएफ में जमा राशि आईटी अधिनियम की धारा 80-सी के तहत कटौती के लिए योग्य है।
- खाते में अर्जित ब्याज आईटी एक्ट की धारा -10 के तहत आयकर से पूरी तरह मुक्त होती है।
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PPF में जल्द निवेश शुरू करें और लंबे समय तक निवेशित रहें
आज की तारीख में PPF की ब्याज दर 7.1% है। यदि आप 20 साल की उम्र से हर साल 1.5 लाख रुपए PPF में निवेश करते हैं और अगले 40 वर्षों तक इस फंड को नहीं छूते हैं, तो 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट होने पर आपके पास 3.39 करोड़ की रकम जुड़ जाएगी।
7.1% रिटर्न के हिसाब से 60 साल बाद कुल रिटर्न | |
सालाना निवेश रकम | 1.5 लाख |
शुरू करने की उम्र | 60 की उम्र में कुल रिटर्न |
20 साल | 3.39 करोड़ |
25 साल | 2.31 करोड़ |
30 साल | 1.56 करोड़ |
35 साल | 1.03 करोड़ |
40 साल | 66.30 लाख |
मैच्योरिटी से पहले PPF अकाउंट बंद करने के नियम
अगर निवेशक मैच्योरिटी से पहले PPF अकाउंट बंद करना चाहते हैं तो, उसे ये परमिशन 5 साल बाद मिलती है। लेकिन इसके लिए कारण बताने होंगे। मैच्योरिटी से पहले पीपीएफ अकाउंट से पैसे निकालने पर निवेशक को ब्याज 1% काटकर पैसा वापस मिलेगा। अकाउंटहोल्डर के निधन की स्थिति में भी मैच्योरिटी से पहले खाते को बंद कराया जा सकता है। इस स्थिति में 5 साल का नियम लागू नहीं होगा।
PPF में कौन निवेश कर सकता है?
कोई भी भारतीय नागरिक पीपीएफ में निवेश कर सकता है। एक नागरिक के पास केवल एक ही पीपीएफ खाता हो सकता है, जब तक कि दूसरा खाता नाबालिग के नाम पर न हो। एनआरआई और एचयूएफ पीपीएफ खाता खोलने के लिए पात्र नहीं हैं।
मनीलाभ डॉट कॉम में एसोसिएट एडिटर। बिजनेस पत्रकारिता में डेढ़ दशक का अनुभव। इससे पहले दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका और लोकमत समाचार में बिजनेस बीट कवर कर चुके हैं। जब बिजनेस की खबरें नहीं लिख रहे होते तब शेर और कहानियों पर हाथ आजमा रहे होते हैं।