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Tax planning: वित्त वर्ष समाप्त होने में बचे सिर्फ तीन दिन, इन योजनाओं में निवेश कर अब भी बचा सकते हैं टैक्स

Tax planning: वित्त वर्ष 2023-24 समाप्त होने में तीन दिन का समय ही बचा है। सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए इस रविवार को भी बैंक खोलने का आदेश दे दिया है। टैक्स बचाने के लिए आप इन तीन दिनों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

तीन दिन में कोई व्यापक टैक्स प्लानिंग तो नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ आसान विकल्पों में निवेश कर टैक्स बचाया जरूर जा सकता है। फिलहाल आप धारा 80सी के तहत छूट दिलाने वाले विकल्पों, हेल्थ इंश्योरेंस और एनपीएस के जरिए ही टैक्स बचा सकते हैं। इसमें सबसे प्रमुख धारा 80सी के तहत आने वाले कटौतियां हैं, लेकिन 1.50 लाख की लिमिट होने के कारण इसमें संभावनाएं सीमित रह जाती हैं। यह भी ध्यान रहे कि हम सिर्फ पुरानी कर व्यवस्था में ही टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं।

टैक्स बचाने के लिए कहां करें निवेश?

सेक्शन 80सी के तहत मौजूद विकल्प

ओल्ड रिजीम में 80-सी के तहत एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपए की कटौती क्लेम कर सकते हैं। देखें कि आपने इस धारा का पूरा फायदा लिया है या नहीं? यदि गुंजाइश है तो इसका इस्तेमाल करें।

पीपीएफ (PPF): PPF यानी पब्लिक प्रॉविडेंट फंड खाता बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है। इसमें 15 साल का लॉक इन होता है। इसके बाद इसे 5-5 साल के काल खंड में बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल, इस पर 7.1% का ब्याज है, जिसकी हर तिमाही में समीक्षा होती है। इसमें अधिकतम 1.5 लाख रुपए सालाना का निवेश कर टैक्स छूट ली जा सकती है।

ईएलएसएस (ELSS): अगर आप जोखिम उठाने को तैयार हैं और थोड़ा बेहतर रिटर्न चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स की इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी ईएलएसएस में निवेश कर सकते हैं। इसमें तीन साल का लॉकइन होता है और साथ ही बाजार के गिरने पर नुकसान का जोखिम भी होता है। हालांकि, लांग टर्म में ईएलएसएस औसतन 15% तक का रिटर्न देते हैं। इसमें निवेश की कोई सीमा नहीं है, लेकिन टैक्स छूट 80सी में अधिकतम 1.50 लाख रुपए की सीमा में होता है।

टैक्स सेवर एफडी (Tax saver FD): टैक्स सेवर एफडी की पांच साल से 10 साल की अवधि होती है। इसमें न्यूनतम 100 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए एक वित्त वर्ष में जमा किए जा सकते हैं। इसमें मिलने वाला ब्याज तो टैक्सेबल होता है, लेकिन इसमें जमा राशि पर 80सी के तहत अधिकतम 1.50 लाख रुपए की छूट ली जा सकती है।

राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC): आप किसी भी नजदीकी डाक घर से एनएससी खरीद सकते हैं। इसकी 5 साल की फिक्स अवधि होती है। इसमें न्यूनतम 1000 रुपए निवेश किया जा सकता है। अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं होती। हालांकि, टैक्स में छूट 80सी के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपए ही ली जा सकती है। फिलहाल, इस पर 7.7% की ब्याज है।

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY): अगर आपकी 10 साल से छोटी बेटी है तो सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में भी निवेश कर सकते हैं। इस योजना के तह 8.2 फीसदी की सालाना ब्याज मिल रही है। एसएसवाई खाता खोलने के 15 साल तक इस खाते में पैसा जमा किया जा सकता है।

ऊपर दिए विकल्पों के अलावा जीवन बीमा का प्रीमियम, बच्चों की स्कूल फीस, होम लोन का मूलधन भी 80सी में शामिल होता है। इसे ध्यान में रखकर ही निवेश करें।

80 सीसीडी और 80डी के तहत मौजूद विकल्प

एनपीएस (NPS): सेक्शन 80 सीसीडी (1बी) के तहत एनपीएस में निवेश पर ओल्ड रिजीम में 80 सी की 1.5 लाख की सीमा के अलावा 50 हजार की अतिरिक्त कटौती का दावा कर सकते हैं। आप भी इन तीन दिनों में एनपीएस में 50 हजार रुपए निवेश कर यह छूट ले सकते हैं।

हेल्थ इंश्योरेंस: सेक्शन 80डी के तहत आप अपने और परिवार के हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम की कटौती का क्लेम कर सकते हैं। 60 साल से कम उम्र के लिए एक वित्त वर्ष में 25,000 रुपए और 60 से अधिक के लिए 50,000 रुपए तक की कटौती मान्य है। हेल्थ इंश्योरेंस बेहद जरूरी निवेश है। यदि आपके पास पर्याप्त कवर नहीं है, तो इन तीन दिनों में हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सकते हैं।

यदि आपके मन में टैक्स से जुड़े कोई सवाल हैं तो आप उसे editor@moneylabh.com पर पूछ सकते हैं।

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