वित्त वर्ष 2023-24 समाप्त होने में तीन सप्ताह का समय ही रह गया है। अगर आपने अब तक टैक्स बचाने के लिए प्लानिंग (Last minute tax saving tips) नहीं की है, तो इस तीन सप्ताह में कर सकते हैं। यहां से कुल चार मुख्य विकल्प हैं, जिनके जरिए टैक्स बचाया जा सकता है। इसमें सबसे प्रमुख धारा 80सी के तहत आने वाले कटौतियां हैं, लेकिन 1.50 लाख की लिमिट होने के कारण इसमें संभावनाएं सीमित रह जाती हैं। ध्यान रहे कि हम सिर्फ पुरानी कर व्यवस्था में ही टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं।
टैक्स प्लानिंग के लिए अब क्या ऑप्शन बचे हैं?
- सेक्शन 80सी: ओल्ड रिजीम में 80-सी के तहत एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपए की कटौती क्लेम कर सकते हैं। देखें कि आपने इस धारा का पूरा फायदा लिया है या नहीं? इसमें पीपीएफ, ईपीएफ में कर्मचारी का योगदान, ईएलएसएस, टैक्स सेवर एफडी, एनएससी, सुकन्या समृद्धि योजना जैसे निवेश के अलावा जीवन बीमा का प्रीमियम, बच्चों की स्कूल फीस, होम लोन का मूलधन शामिल होता है। यदि गुंजाइश है तो इसका इस्तेमाल करें।
- एनपीएस: सेक्शन 80 सीसीडी (1बी) के तहत एनपीएस में निवेश पर ओल्ड रिजीम में 80 सी की 1.5 लाख की सीमा के अलावा 50 हजार की अतिरिक्त कटौती का दावा कर सकते हैं। आप भी इन तीन हफ्तों में एनपीएस में 50 हजार रुपए निवेश कर यह छूट ले सकते हैं।
- हेल्थ इंश्योरेंस: सेक्शन 80 डी के तहत आप अपने और परिवार के हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम की कटौती का क्लेम कर सकते हैं। 60 साल से कम उम्र के लिए एक वित्त वर्ष में 25,000 रुपए और 60 से अधिक के लिए 50,000 रुपए तक की कटौती मान्य है। हेल्थ इंश्योरेंस बेहद जरूरी निवेश है। यदि आपके पास पर्याप्त कवर नहीं है, तो इन तीन हफ्तों में हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सकते हैं।
- होम लोन: अगर आप मकान खरीदने की योजना बना रहे हैं तो थोड़ा जल्दी कर टैक्स में काफी बचत कर सकते हैं। धारा 24 (बी) के तहत एक वित्त वर्ष में दो लाख रुपए तक होम लोन के ब्याज की कटौती का दावा किया जा सकता है। इसके अलावा, स्टॉम्प ड्यूटी की छूट 80सी में ली जा सकती है।
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जितेंद्र वर्मा जीएसटी और इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर हैं और इन दोनों ही जटिल विषयों पर गहरी जानकारी रखते हैं। मनीलाभ डॉट कॉम के लिए कॉलम लिखने से पहले वह प्रमुख अखबार दैनिक भास्कर के लिए भी टैक्स के विषय पर लिख चुके हैं।