Home Top Story 35% तक सब्सिडी देने वाले प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का कैसे लें लाभ? जानिए नियम-शर्तें और पूरी प्रक्रिया

35% तक सब्सिडी देने वाले प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का कैसे लें लाभ? जानिए नियम-शर्तें और पूरी प्रक्रिया

35% तक सब्सिडी देने वाले प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का कैसे लें लाभ? जानिए नियम-शर्तें और पूरी प्रक्रिया

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। यह योजना खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) के माध्यम से संचालित की जाती है और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) के मातहत आती है। इसके तहत नए उद्यम स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का उद्देश्य:

  1. बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना।
  2. ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाना।
  3. औद्योगिक पलायन को रोकना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करना।
  4. सूक्ष्म उद्यमों को स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देना।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत मिलने वाले लाभ:

  • परियोजना लागत पर 15% से 35% तक की सब्सिडी दी जाती है।
  • विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिकतम 50 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम 20 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध है।
  • सामान्य श्रेणी के आवेदकों को 10% का योगदान देना होगा, जबकि अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला, पूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर, उत्तर-पूर्वी राज्यों और आकांक्षी जिलों के लाभार्थियों को केवल 5% योगदान देना होगा।
  • बैंकों द्वारा परियोजना की कुल लागत का 90% से 95% तक ऋण प्रदान किया जाता है।
  • उद्यमियों को प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया जाता है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए योग्यता एवं पात्रता:

  • आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • परियोजना की लागत 10 लाख रुपये से अधिक होने पर न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
  • यह सहायता केवल नए उद्यमों के लिए है, पहले से संचालित व्यवसायों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।
  • एक ही परिवार का एक ही सदस्य इस योजना का लाभ ले सकता है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए आवेदन प्रक्रिया:

  1. आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/pmegphome पर जाएं।
  2. फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  3. आवेदन की समीक्षा के बाद संबंधित बैंक द्वारा ऋण की मंजूरी दी जाएगी।
  4. मंजूरी मिलने के बाद सब्सिडी की राशि बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी।

महत्वपूर्ण दस्तावेज:

  • आधार कार्ड, पैन कार्ड
  • शिक्षा प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • परियोजना रिपोर्ट
  • बैंक खाता विवरण
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • उद्यम पंजीकरण (UDYAM)

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए परियोजना रिपोर्ट कैसे बनवाएं?

परियोजना रिपोर्ट किसी भी उद्यम की सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होती है। आइए जानते हैं, इसे कैसे तैयार किया जाता है:

  1. व्यवसाय का चयन करें: जिस उद्योग या सेवा क्षेत्र में आप कार्य करना चाहते हैं, उसका चयन करें।
  2. मार्केट रिसर्च करें: बाजार की मांग, प्रतिस्पर्धा और संभावनाओं का विश्लेषण करें।
  3. परियोजना की रूपरेखा तैयार करें: इसमें व्यवसाय का उद्देश्य, उत्पाद/सेवा का विवरण, उत्पादन प्रक्रिया, स्थान, आवश्यक मशीनरी और उपकरण आदि शामिल करें।
  4. वित्तीय योजना बनाएं: लागत अनुमान, निवेश राशि, आय-व्यय का आकलन, लाभ-हानि का विश्लेषण आदि करें।
  5. वित्त का स्रोत तय करें: बैंक ऋण, स्वयं की पूंजी, सरकारी अनुदान आदि का उल्लेख करें। यदि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत आवेदन कर रहे हैं तो मार्जिन मनी और बैंक लोन की जानकारी दें। इसके अलावा, सरकारी अनुदान का भी ब्यौरा प्रदान करें।

यदि आपको यह मुश्किल लग रहा है तो बेहतर होगा कि परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए किसी विशेषज्ञ की सेवाएं लें। चार्टर्ड अकाउंटेंट और MSME सलाहकार इसमें आपकी सहायता कर सकते हैं। आप KVIC की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल परियोजना रिपोर्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं।  

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) स्वरोजगार को बढ़ावा देने और आर्थिक आत्मनिर्भरता को सशक्त बनाने की दिशा में एक प्रभावी योजना है। यदि आप अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकती है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here