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Credit card faq: क्रेडिट लिमिट, बिल साइकिल, चार्जेस से लेकर ब्याज तक; रिजर्व बैंक ने दिया आपके सभी सवालों का जवाब

मुंबई। क्रेडिट कार्ड (credit card) का चलन देश में तेजी से बढ़ रहा है। लगभग 50 दिनों की ब्याज मुक्त अवधि और मर्चेन्स्ट्स की ओर से मिलने वाले ऑफर इन्हें आकर्षक बनाते हैं। हालांकि जैसे-जैसे क्रेडिट कार्ड का चलन बढ़ रहा है, इसे लेकर लोगों के मन में सवाल भी बढ़ रहे हैं। हम आपके लिए क्रेडिट कार्ड से जुड़े 10 प्रमुख सवाल और उनके जवाब (FAQ) लाए हैं।

सवाल: अगर किसी को बिना उसकी सहमति के क्रेडिट कार्ड जारी कर दिया जाए तो क्या करना चाहिए?

जवाब: बैंकों को बिना कस्टमर की सहमति के क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति नहीं है। लेकिन, अगर आपको ऐसा कार्ड मिलता भी है, तो उसे एक्टिव करने या किसी भी अन्य तरीके से एक्टिव करने की सहमति देने से बचना चाहिए। यदि आप कार्ड को एक्टिव करने की मंजूरी नहीं देंगे तो 7 वर्किंग-डे के भीतर बिना किसी शुल्क के बैंक को वह क्रेडिट कार्ड खाता बंद करना होगा और ग्राहक को इसकी सूचना भी देनी होगी। इसके अलावा, ग्राहक चाहे तो वह कार्ड जारीकर्ता के पास अवांछित कार्ड जारी करने के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है और इसे एकीकृत लोकपाल योजना के तहत आरबीआई लोकपाल के पास बढ़ा सकता है।


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सवाल: यदि कार्डधारक क्रेडिट कार्ड (credit card faq) के बिल का आंशिक भुगतान करता है, तो क्या बैंक कुल बकाया राशि पर ब्याज/देर से भुगतान शुल्क लगा सकता है?

जवाब: यदि कार्डधारक भुगतान की नियत तारीख के भीतर कुल बकाया राशि का भुगतान नहीं करता है, तो ब्याज मुक्त कर्ज अवधि समाप्त हो जाएगी, और लेनदेन की तिथि से बकाया राशि पर ब्याज लगाया जा सकता है, न कि कुल बकाया राशि पर। साथ ही, भुगतान में देरी से संबंधित अन्य शुल्क केवल भुगतान की नियत तारीख के बाद बकाया राशि पर लगाए जाएंगे, न कि कुल बकाया राशि पर।

सवाल: क्या बैंक या अन्य क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता अनपेड टैक्स/लेवी/शुल्कों पर भी ब्याज लगा सकता है?

जवाब: नहीं, कार्ड जारीकर्ता अनपेड टैक्स/लेवी/शुल्कों पर ब्याज या कोई अन्य शुल्क नहीं लगा सकते। 

सवाल: क्या कोई कार्डधारक अपने क्रेडिट कार्ड की बिल साइकिल को बदल सकता है? 

जवाब: कार्डधारक को कम से कम एक बार बिलिंग चक्र के आरंभिक या समापन दिवस के रूप में कोई भी तिथि चुनने का विकल्प प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, कार्ड जारीकर्ता हेल्पलाइन, ईमेल, फोन, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल-एप्लीकेशन और किसी अन्य तरीके से बिलिंग साइकिल को बदलने करने का विकल्प प्रदान कर सकते हैं।

सवाल: क्या कार्ड जारीकर्ता क्रेडिट लिमिट से अधिक क्रेडिट का उपयोग करने दे सकते हैं और बदले में ओवरलिमिट फीस चार्ज कर सकते हैं? 

जवाब: धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए क्रेडिट लिमिट से अधिक क्रेडिट उपयोग करने की अनुमति देने से पहले (यानी ओवरलिमिट) कार्डधारक की सहमति लेना अनिवार्य है। इसके अलावा, कार्डधारक को इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या किसी अन्य उपयुक्त माध्यम से ओवरलिमिट सुविधा को एक्टिव या डिएक्टिव करने का विकल्प भी दिया जाएगा। जब तक कार्डधारक से ओवरलिमिट सुविधा के लिए स्पष्ट सहमति प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक न तो ओवरलिमिट प्रदान किया जा सकता है और न ही ओवरलिमिट शुल्क लगाया जा सकता है।


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सवाल: क्या ओवरलिमिट फीस के लिए ब्याज, टैक्स या किसी अन्य शुल्क को भी जोड़ा जा सकता है?

जवाब: ओवरलिमिट फीस के लिए क्रेडिट कार्ड पर ब्याज या किसी भी शुल्क/फीस को कार्डधारक की क्रेडिट सीमा के उपयोग की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

क्या क्रेडिट कार्ड बकाया राशि के लिए केवल मुख्य कार्डधारक उत्तरदायी होता है?

जवाब:  जी हां, बकाया राशि के लिए देयता केवल मुख्य कार्डधारक के पास होगी, न कि ऐड-ऑन कार्डधारकों के पास। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के बकाये का निपटारा फेमा नियमों के अनुसार भी होगा। इसके अलावा, व्यापारिक क्रेडिट कार्डों के मामले में भुगतान करने की जिम्मेदारी सहमत नियमों और शर्तों द्वारा नियंत्रित होगी।

सवाल: क्या कार्ड जारीकर्ताओं को डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर बीमा कवर प्रदान करना आवश्यक है?

जवाब: भारतीय रिज़र्व बैंक ने डेबिट या क्रेडिट कार्ड पर बीमा कवर के लिए कोई आवश्यकता निर्धारित नहीं की है। हालांकि, यदि कोई कार्ड जारीकर्ता या कार्ड भुगतान नेटवर्क बीमा कवर प्रदान करता है, तो कार्ड जारीकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि संबंधित नामांकन विवरण बीमा कंपनी द्वारा दर्ज किए गए हैं और बीमा की उपलब्धता, अन्य जानकारी के साथ, प्रत्येक विवरण में शामिल है।

सवाल: क्या क्रेडिट कार्ड (credit card faq) को डिएक्टिवेट या ब्लॉक करने से क्रेडिट कार्ड खाता बंद हो जाता है?

जवाब: नहीं। क्रेडिट कार्ड को डिएक्टिवेट या ब्लॉक करने पर सिर्फ उस कार्ड से लेनदेन की क्षमता पर अस्थायी रूप से रोक लगाई जाती है। जबकि क्रेडिट कार्ड बंद करने का मतलब कार्डधारक और कार्ड जारीकर्ता के बीच खाता-आधारित संबंध को समाप्त कर देना होता है। नियमत: बैंकों को क्रेडिट कार्ड बंद करने के अनुरोध के सात कार्यदिवसों के भीतर पूरा करना होता है। हालांकि, यदि भुगतान बकाया है तो पहले उसे भरना होगा। 

सवाल: क्रेडिट कार्ड से जुड़ी कोई शिकायत हो तो कहां करें?

जवाब: यदि आपको अपने क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता से कोई शिकायत है, तो आप निम्न प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं:

  1. पहले सीधे कार्ड जारीकर्ता से संपर्क करें: अपनी शिकायत दर्ज कराएं और समाधान प्राप्त करने का प्रयास करें।
  2. यदि 30 दिनों के भीतर कोई जवाब नहीं मिलता है या जवाब संतोषजनक नहीं है तो आप भारतीय रिज़र्व बैंक के लोकपाल (rbi ombudsman) के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
  3. शिकायत दर्ज करने के तरीके:
    • ऑनलाइन: https://cms.rbi.org.in पर जाएं और शिकायत दर्ज करें।
    • डाक द्वारा: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप में शिकायत पत्र लिखकर “सेंट्रलाइज़्ड रिसीप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर, चौथी मंजिल, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेक्टर -17, सेंट्रल विस्टा, चंडीगढ़ – 160017” पर भेज सकते हैं।

(यह सवाल-जवाब भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी एफएक्यू पर आधारित हैं।)

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