Unwanted calls: मोबाइल फोन पर रोज-रोज आने वाली अनवांटेड प्रमोशनल कॉल्स से अगर आप भी परेशान हैं तो आपके लिए राहत की खबर है। सरकार ऐसी कॉल्स पर भारी जुर्माना लगाने की तैयारी कर रही है, साथ ही इन्हें अनफेयर प्रैक्टिस के दायरे में भी लाया जाएगा। केंद्र सरकार इस महीने के अंत में इससे जुड़े दिशानिर्देश जारी करने जा रही है।
अंग्रेजी अखबार मिंट के मुताबिक, यह पहली बार होगा कि गोपनीयता का उल्लंघन करने और उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ दंड का प्रस्ताव किया गया है। यह निर्णय पिछले सप्ताह आयोजित हितधारकों की बैठक के बाद लिया गया है, जिसमें दूरसंचार विभाग, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई), बीएसएनएल, एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया और रिलायंस जियो के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सभी कंपनियां इस आदेश का पालन करने के लिए सहमत हैं।
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नियमों को ‘अवांछित और अनुचित व्यापार संचार के लिए दिशानिर्देश 2024’ के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। प्रस्तावित दिशानिर्देश उन सभी अनुचित कॉलों पर रोक लगाएंगे जो ट्राई द्वारा निर्धारित नंबर सीरीज के साथ-साथ उपभोक्ता की सहमति और पंजीकृत प्राथमिकताओं का उल्लंघन करती हैं।
प्रस्तावित दिशानिर्देश अनैतिक व्यापार प्रथाओं को रोकने के लिए सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की जिम्मेदारी भी तय करेंगे और Unwanted calls करने वालों के खिलाफ दंडात्मक उपायों सहित आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
बैंकों, वित्तीय संस्थानों, बीमा कंपनियों, व्यापारिक कंपनियों और अन्य जैसी प्रमुख संस्थाओं को अनवांटेड प्रमोशनल कॉल्स पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से प्रस्तावित दिशानिर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई थी।
शैडो कॉलिंग भी आएगी नए नियमों के दायरे में
इसके अतिरिक्त, मसौदे में संचार के विभिन्न रूपों को सूचीबद्ध किया गया है, जिन्हें अनचाहे (Unwanted calls) और अनुचित माना जाएगा। जैसे कि किसी व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत नंबरों से वाणिज्यिक कॉल करना, शैडो कॉलिंग आदि। शैडो कॉलिंग एक ऐसे मामलों को कहते हैं, जिसमें टेलीमार्केटर्स एक ऐसी तकनीक का उपयोग करते हैं जो प्राप्तकर्ता की कॉलर आईडी पर उस वास्तविक नंबर की तुलना में एक अलग नंबर प्रदर्शित करता है, जिससे कॉल की गई थी।

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