गवर्मेंट स्कीम्सयूनिफाइड पेंशन स्कीम और एनपीएस में क्या अंतर, कौन ज्यादा फायदेमंद?

यूनिफाइड पेंशन स्कीम और एनपीएस में क्या अंतर, कौन ज्यादा फायदेमंद?

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक नई सरकारी पेंशन योजना की घोषणा कर दी है। इसका नाम यूनीफाइड पेंशन स्कीम  (Unified Pension Scheme) यानी यूपीएस (UPS)  होगा। यह योजना ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम की खूबियों को मिलाकर बनाई गई है। इसमें कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम की तरह अपनी बेसिक सेलरी का 10% कांट्रिब्यूट करना होगा और उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह गारंटीड पेंशन मिलेगी, जो कि महंगाई दर के हिसाब से बढ़ती भी जाएगी।

एनपीएस और यूपीएस में मुख्य अंतर
एनपीएसयूपीएस
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिए उपलब्ध।सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगी।
सरकारी कर्मचारियों को बेसिक वेतन का 10% योगदान करना होता है, सरकार 14% योगदान करती है।सरकारी कर्मचारियों को बेसिक वेतन का 10% योगदान ही करना होगा, सरकार 18.5% योगदान देगी।
रिटायरमेंट के बाद पेंशन इस बात पर निर्भर करेगा कितना कॉर्पस जमा हुआ।25 साल की सर्विस पूरी करने पर आखिरी साल के बेसिक सेलरी के औसत का आधा गारंटीड पेंशन होगी। 10 साल की सर्विस पूरी कर लेने पर कम से कम 10 हजार रुपए पेंशन मिलेगी।

सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के पहले आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा। अगर किसी पेंशनभोगी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मिलने वाले पेंशन का 60 फीसदी पेंशन मिलेगी। 

25 साल से कम नौकरी करने पर पेंशन की राशि उसी अनुपात में कम हो जाएगी। अगर किसी ने 10 साल नौकरी कर ली है तो उसे कम से कम 10 हजार रुपए की गारंटीड पेंशन मिलेगी। 

इसके अलावा, बेसिक सेलरी और डीए के योग का 10 प्रतिशत सेवा अवधि के प्रति छह महीने के हिसाब से एकमुश्त राशि के रूप में कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय मिलेगी। यह राशि ग्रेच्युटी से अलग होगी। इसका असर पेंशन राशि पर नहीं पड़ेगा। उदाहरण के लिए अगर रिटायरमेंट के समय किसी कर्मचारी की बेसिक सेलरी और डीए मिलाकर एक लाख रुपए है और कुल सेवा अवधि 30 साल की है तो ऐसे कर्मचारी को 6 लाख रुपए एकमुश्त मिलेंगे। आइए इसका कैलकुलेशन समझते हैं।

बेसिक सेलरी+डीए= 1,00,000

प्रति छमाही भुगतान: 1,00,000×10%100= 10,000

30 साल की सेवा अवधि में कुल छमाहियां = 60

कुल एकमुश्त राशि: 10,000×60= 6,00,000

यूनिफाइड पेंशन स्कीम से जुड़े सवाल और उनके जवाब (UPS FAQ)

यूनिफाइड पेंशन स्कीम कब से शुरू होगी?

सरकार ने ऐलान किया है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक अप्रैल 2025 से शुरू की जाएगी।

क्या सभी सरकारी कर्मचारी अपने आप एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट हो जाएंगे?

नहीं। सरकारी कर्मचारियों को इसका विकल्प मिलेगा कि वह एनपीएस या यूपीएस में से कोई एक विकल्प चुन लें। यह मौका सिर्फ एक बार मिलेगा। नए कर्मचारियों को ज्वाइनिंग के समय इसका चुनाव करना होगा।

क्या राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी यूपीएस के तहत पेंशन मिलेगी?

केंद्र सरकार राज्यों के साथ यूपीएस का आर्किटेक्चर साझा करने को तैयार है। हालांकि, इसमें शामिल होने या न होने का फैसला राज्य सरकारों को करना है। जो राज्य इसमें शामिल होते हैं, उन्हें यूपीएस के तहत पेंशन मिल सकेगी।

जो सरकारी कर्मचारी एनपीएस के तहत ही रिटायर हो चुके हैं, उनका क्या होगा?

ऐसे कर्मचारी भी ओपीएस में शिफ्ट हो सकेंगे। उनका यदि कोई एरियर बनता है तो वह उन्हें पीपीएफ की ब्याज दर के साथ मिल जाएगा।

क्या अग्निवीरों को भी यूपीएस के तहत पेंशन मिलेगी?

नहीं। यूपीएस के तहत पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल सेवा की शर्त है, जबकि अग्निवीर 4 साल ही सेवा में रहेंगे। इसलिए उन्हें यूपीएस के तहत पेंशन नहीं मिलेगी।

मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूं, क्या मैं भी यूपीएस के तहत पेंशन पा सकता हूं?

नहीं। ये योजना सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है। राज्य सरकारें इसे अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर को इसका लाभ नहीं मिलेगा?

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