Insurance claim: जीवन बीमा (Life insurance) पॉलिसी हो या स्वास्थ्य बीमा (Health insurance), हम इसलिए लेते हैं ताकि कोई आपदा आने पर हमारे ऊपर वित्तीय भार न आए। इसके लिए हम अच्छा खासा प्रीमियम भी चुकाते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर बीमा कंपनी समय आने पर क्लेम रिजेक्ट (Claim reject) कर देती है तो हम ठगा सा महसूस करते हैं।
अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है या कभी ऐसा होता है तो निराश न हों। अगर आपका दावा सही है तो आप बीमा कंपनी की शिकायत कर सकते हैं और अपना दावा हासिल कर सकते हैं। आपके पास शिकायत दर्ज करने के लिए कई विकल्प हैं।
Insurance claim को लेकर IRDA के पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं
आप अपनी शिकायत सीधे बीमा नियामक भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं, जिसे ‘बीमा भरोसा सिस्टम’ के नाम से जाना जाता है। आप अपनी शिकायत ईमेल (complaints@irdai.gov.in) के माध्यम से या फोन (155255 या 1800 4254 732) पर दर्ज करवा सकते हैं। ये दोनों फोन नंबर टोल-फ्री हेल्पलाइन हैं।
बीमा लोकपाल के पास Insurance claim रिजेक्ट होने की शिकायत कर सकते हैं
आप क्लेम रिजेक्ट होने की तारीख से एक साल के भीतर बीमा लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसे बीमा लोकपाल की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन दर्ज किया जा सकता है या आप अपने नजदीकी लोकपाल कार्यालय में जाकर ऑफ़लाइन शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। लोकपाल का फैसला बीमा कंपनी पर बाध्यकारी होता है, जबकि शिकायतकर्ता इसे मानने के लिए बाध्य नहीं होता।
यह भी पढ़ें: ब्रोकर, शेयर या म्यूचुअल फंड से जुड़ी कोई समस्या है? बाजार नियामक सेबी से ऐसे करें ऑनलाइन शिकायत
कंज्यूमर कोर्ट में भी Insurance claim रिजेक्ट शिकायत दर्ज कर सकते हैं
इसके अलावा, आप कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अनुसार, यदि दावे का मूल्य 20 लाख रुपए तक है तो जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम (DCDRF) में शिकायत कर सकते हैं। यदि दावे का मूल्य 20 लाख रुपये से एक करोड़ तक है तो राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (SCDRC) में दावा किया जा सकता है।
आप ईदाखिल वेबसाइट पर जाकर शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं और सभी जरूरी दस्तावेज अटैच कर सकते हैं। आप शिकायत ऑफ़लाइन भी दर्ज कर सकते हैं। आपको कोर्ट में एक हलफनामा भी दाखिल करना होगा कि आपके द्वारा प्रस्तुत सभी तथ्य और बयान सत्य और सही हैं। उपभोक्ता फोरम आप से 100 रुपये से लेकर 5,000 रुपए तक शुल्क ले सकता है।
अगर आपको मदद चाहिए तो आप editor@moneylabh.com पर भी संपर्क कर सकते हैं।
मनीलाभ डॉट कॉम में वरिष्ठ संवाददाता। पर्सनल फाइनेंस खासकर फाइनेंशियल प्लानिंग पर लिखने का शौक है।