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Alert: इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए बचा सिर्फ दो दिन का समय, हड़बड़ी में ना कर देना ये भूल

इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। आयकर विभाग ने अब तक कोई ऐसा संकेत नहीं दिया है कि वह अंतिम तारीख बढ़ाने पर कोई विचार कर रहा है। ऐसे में यदि आपने अब तक रिटर्न नहीं भरा है तो आपके पास बिना जुर्माना भरे रिटर्न फाइल करने के लिए सिर्फ दो दिन का समय बचा है।

रिटर्न भरते समय आपको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आपने सभी तरह की आय का जिक्र इसमें कर दिया है। असल में आयकर विभाग को नियोक्ता के वेतन प्रमाण पत्र (Form-16) के अलावा कई अन्य स्रोतों से भी करदाताओं के लेनदेन की पूरी जानकारी मिलती रहती है। बैंक, वित्तीय संस्थाएं व ‘एन्युअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न’ (AIR) और ‘स्पेसिफाइड फाइनेंशियल रिटर्न’ (SFT) इनमें शामिल हैं।

इनकम टैक्स रिटर्न में इस गलती से मिल सकता है नोटिस

यदि आप आय का कोई स्रोत सरकार से छुपाना चाहते हैं तो इस बात की पूरी आशंका है कि कामयाबी न मिले और आयकर विभाग के नोटिस का सामना करना पड़ जाए। इसलिए वेतन के अलावा भी यदि कोई आय होती हो तो उसका जिक्र इनकम टैक्स रिटर्न में जरूर करें। इस खुशफहमी में न रहें कि फॉर्म-16 में आय के जो आंकड़े हैं, सिर्फ उसे ही दर्शाना है। आप बताएं या न बताएं, आयकर विभाग सब जानता है।

आयकर विभाग के पास हर व्यक्ति के बड़े लेनदेन से जुड़ी ज्यादातर सूचना उपलब्ध रहती है। जैसे ही करदाता अपनी आय से जुड़े विवरण मुहैया कराता है वैसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पोर्टल करदाता द्वारा फाइल की गई सारी जानकारी का मिलान विभाग के पास उपलब्ध सूचनाओं से करता है। यदि कोई अंतर पाया जाता है तो विभाग नोटिस जारी करके पूछताछ कर सकता है।

इसके अलावा, यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि फॉर्म 26 एएस में दर्शाई गई सारी इनकम रिटर्न में शो कर दी गई है।टीडीएस सर्टिफिकेट्स और फॉर्म 26 एएस के टीडीएस फिगर का मिलान कर लिया गया है। प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, पेंटिंग्स आदि बेचने से हुए कैपिटल गेन्स का जिक्र कर दिया गया है। वित्त वर्ष में जो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट किए गए हैं, उनकी पूरी छूट ले ली गई है।

डिविडेंड की 5000 रुपए से ज्यादा इनकम टैक्सेबल है, लिहाजा ऐसी आय अदर सोर्सेस इनकम में शो कर दी गई है। सारे बैंक खाते आयकर विवरणी में दिखा दिए गए हैं। 18 साल से कम उम्र के बच्चे की आय (यदि हो तो) का जिक्र कर दिया गया है। वित्त वर्ष में यदि कोई ऐसी आय हुई है, जो एक्सम्पट इनकम यानी टैक्स-फ्री है, तो उसकी जानकारी दे दी गई है।

इनकम टैक्स रिटर्न देरी से भरने पर कितना जुर्माना लगता है

31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स रिटर्न भरने पर आयकर दाता को 5000 रुपए का जुर्माना पड़ता है। हालांकि, यदि कुल आय 5 लाख रुपए से कम है तो जुर्माने की राशि 1000 रुपए रह जाती है। बता दें, 31 जुलाई ऐसे करदाताओं के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी डेडलाइन है, जिनके अकाउंट का ऑडिट नहीं होता। जिन आयकरदाताओंं के खातों का ऑडिट होता है, उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न दायर करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर होती है।

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