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Income Tax Return में मिसमैच पर आयकर विभाग भेज रहा मैसेज, ऐसे सुधार सकते हैं गलती

आयकर विभाग ने पाया है कि कई करदाताओं की ओर से दायर आयकर रिटर्न में (ITR) में ब्याज और लाभांश आय से जुड़ी जानकारी आयकर विभाग को थर्ड पार्टी से मिले आंकड़ों से मेल नहीं खा रही है। कई मामलों में तो करदाताओं ने अपना आईटीआर दाखिल ही नहीं किया है। ऐसे लोगों को आयकर विभाग की ओर से लगातार भूल सुधार करने के मैसेज (Income Tax Alert) दिए जा रहे हैं। हालांकि, आयकर विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह संदेश कोई नोटिस नहीं है।

आयकर विभाग के मुताबिक, अब इन गलत सूचनाओं को सुधारने के लिए, आयकर विभाग ने ई-फाइलिंग वेबसाइट के कंप्लायंस पोर्टल https://eportal.incometax.gov.in पर नई व्यवस्था शुरू की है। फिलहाल, इस पर वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 से संबंधित सूचना विसंगतियों को प्रदर्शित किया जा रहा है। विभाग के पास उपलब्ध विवरणों के आधार पर एसएमएस और ईमेल के माध्यम से भी करदाताओं को विसंगतियों के बारे में सूचित किया जा रहा है।

कैसे सुधारें आयकर रिटर्न में मिसमैच?

ई-फाइलिंग वेबसाइट पर पहले से पंजीकृत करदाता अपने खाते में लॉग इन करने के बाद सीधे अनुपालन पोर्टल पर जा सकते हैं। विसंगतियों का विवरण “ई-वेरिफिकेशन” टैब के तहत उपलब्ध होगा।

ऐसे लोग जो ई-फाइलिंग वेबसाइट पर पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें इन विसंगतियों को देखने के लिए पहले खुद को ई-फाइलिंग वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए, ई-फाइलिंग वेबसाइट पर “रजिस्ट्रेशन” बटन पर क्लिक करें और वहां जरूरी सूचनाएं दर्ज करें। सफल रजिस्ट्रेशन के बाद, ई-फाइलिंग खाते में लॉग इन किया जा सकता है और कंप्लायंस पोर्टल पर जाकर विसंगतियों को देखा जा सकता है।

करदाता अपनी प्रतिक्रिया देकर पोर्टल पर ही विसंगति को सुलझा सकेंगे। इसके लिए कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी।

विभाग के मुताबिक, यदि करदाता ने अनुसूची ओएस में ‘अन्य’ मद के तहत आईटीआर में ब्याज आय का खुलासा किया है, तो उसे ब्याज आय से संबंधित विसंगति का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। उक्त विसंगति का अपने आप समाधान हो जाएगा और इसे पोर्टल में ‘पूर्ण’ के रूप में दर्शाया जाएगा।

जो करदाता विसंगति की व्याख्या करने में असमर्थ हैं, वे अपडेटेड आईटीआर रिटर्न दाखिल करने के विकल्प पर विचार कर सकते हैं, बशर्ते वे इसके पात्र हैं।

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