अपने एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) में गड़बड़ी मिलने पर आप अब उसमें रियल टाइम में सुधार कर सकेंगे। आयकर विभाग ने इसके लिए एआईएस पोर्टल में नया फीचर जोड़ा है। अब तक एआईएस में कोई त्रुटि मिलने पर उसे सुधारने की लंबी प्रक्रिया थी।
एआईएस करदाताओं की एक व्यापक रिपोर्ट होती है, जिसमें एक वित्तीय वर्ष में करदाताओं के वित्तीय लेन-देन का ब्योरा होता है। इसमें वेतन, बचत खातों पर ब्याज, लाभांश, पूंजीगत लाभ सबकी विस्तृत जानकारी होती है। इसके अलावा इसमें टैक्स की कटौती, निवेश व्यय का विवरण भी होता है। साथ ही संपत्ति की खरीद, बड़ी नगद जमा वाले लेन-देन की भी जानकारी होती है।
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AIS का मकसद क्या होता है?
- करदाताओं को उनके सभी वित्तीय लेनदेन की विस्तृत जानकारी देना।
- आयकर रिटर्न को सही तरीके से दाखिल करने में सहायता देना और पारदर्शिता लाना।
- इसके जरिये करदाताओं को रिपोर्टिंग एजेंसियों द्वारा गलत तरीके से दाखिल की गई किसी जानकारी पर आपत्ति दर्ज करने का अधिकार मिलता है।
- यह सुविधा पारदर्शिता को बढ़ाती है और यह जानने में मदद करती है की क्या करदाताओं की प्रतिक्रिया पर ध्यान दिया गया? क्या किसी सुधार की आवश्यकता है?
AIS और फॉर्म-26AS के बीच क्या अंतर है?
फॉर्म 26AS एक कन्सोलिटेड टैक्स स्टेटमेंट होता है। इसमें सिर्फ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (TDS), टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (TCS), एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स का भुगतान, टैक्स रिफंड आदि का विवरण होता है। फॉर्म 26AS को एआइएस का एक उपसमूह कहा जा सकता है।
AIS में किस तरह की गड़बड़ियों पर ध्यान देना चाहिए?
- AIS में बैंक, वित्तीय संस्थाओं, ब्रोकर सहित विभिन्न स्रोतों से डाटा संकलित किया जाता है, जिसमें गलत रिपोर्टिंग हो सकती है।
- एक ही लेनदेन कई बार रिपोर्ट हो सकते हैं। डुप्लीकेट प्रविष्टियों की समस्या आम है। इसलिए प्रत्येक लेनदेन पर ध्यान दें।
- कई बार लेनदेन गलत तरीके से रिपोर्ट कर दिए जाते हैं। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेनदेन सही वर्गीकृत किया गया है।
- सत्यापित होना चाहिए की AIS में रिपोर्ट की गई राशि, आपके वास्तविक वित्तीय रिकॉर्ड से मेल खाती है।
- उन वित्तीय लेनदेन पर ध्यान दें जो एआईएस से गायब हैं, लेकिन कर दाखिल करने के लिए प्रासंगिक हैं।
- एआईएस में दी गई जानकारियों को अन्य वित्तीय दस्तावेजों के साथ क्रॉस चेक करें।
- अपने वित्तीय लेनदेन व कर देनदारियों पर अपडेट रहने के लिए पूरे वित्तीय वर्ष में अपने एआईएस की जांच करते रहना चाहिए।
AIS में गड़बड़ी मिलने पर कैसे सुधारें?
- सबसे पहले वेबसाइट www.incometax.gov.in/ पर लॉग इन करें।
- अब e-file मेन्यु पर क्लिक करें।
- Income Tax Return > View AIS पर क्लिक करें।
- अब “Proceed” बटन पर क्लिक करें, यह आपको AIS पोर्टल पर रिडायरेक्ट करेगा। दस्तावेजों को देखने के लिए AIS टाइल पर क्लिक करें।
जितेंद्र वर्मा जीएसटी और इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर हैं और इन दोनों ही जटिल विषयों पर गहरी जानकारी रखते हैं। मनीलाभ डॉट कॉम के लिए कॉलम लिखने से पहले वह प्रमुख अखबार दैनिक भास्कर के लिए भी टैक्स के विषय पर लिख चुके हैं।