टैक्सForm-16 को कैसे पढ़ें, किन चीजों पर ध्यान देना जरूरी?

Form-16 को कैसे पढ़ें, किन चीजों पर ध्यान देना जरूरी?

आयकर रिटर्न दाखिल करने का समय आ गया है। कंपनियां अपने कर्मचारियों को Form-16 जारी करेंगी और उसी के आधार पर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे। ज्यादातर आयकर दाता फॉर्म-16 में सिर्फ सैलरी कंपोनेंट और टीडीएस पर ही गौर करते हैं, पूरे फॉर्म-16 को नहीं पढ़ते हैं। इसकी एक वजह से भी होती है एक सामान्य करदाता को फॉर्म-16 पढ़ना नहीं आता। आज के समय में जबकि बहुत से लोग खुद ही अपना आयकर रिटर्न भरते हैं, हमें फॉर्म-16 न सिर्फ पढ़ना आना चाहिए, बल्कि यह भी समझ में आना चाहिए कि रिटर्न के लिहाज से कौन सी जानकारी महत्वपूर्ण है।

Form-16 क्या है?

फॉर्म-16 वेतनभोगी कर्मचारियों को मिलने वाला एक वेतन प्रमाणपत्र है, जिसमें कर्मचारी की आय और उसके आय में कटे टैक्स (TDS) का विवरण होता है। फॉर्म-16 को जारी करने की जिम्मेदारह नियोक्ता की होती है। आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, यदि कोई नियोक्ता वेतन पर टीडीएस काटता है, तो उसे अपने कर्मचारी को फॉर्म-16 जारी करना होगा। 

Form-16 में पार्ट A और पार्ट B क्या होते हैं?

फॉर्म 16 के दो हिस्से होते हैं, एक है पार्ट-A और दूसरा पार्ट-B। पार्ट-A में नियोक्ता की ओर से काटे और जमा किए गए टीडीएस से संबंधित जानकारी होती है। जबकि पार्ट बी में वेतन, अन्य आय और आयकर देयता की गणना से संबंधित जानकारी होती है।

फॉर्म-16 के पार्ट-A में उपलब्ध जानकारी 

  • विशिष्ट टीडीएस प्रमाणपत्र संख्या
  • नियोक्ता का नाम और पता
  • कर्मचारी का नाम और पता
  • नियोक्ता का पैन और टैन
  • कर्मचारी का पैन और संदर्भ संख्या
  • वित्तीय वर्ष और रोजगार की अवधि
  • वर्ष के लिए कुल टीडीएस कटौती और जमा

फॉर्म-16 के पार्ट-B में मौजूद जानकारी

  • वेतन, भत्ते और अन्य लाभ का विवरण
  • धारा 10 के तहत छूट वाले भत्तों का विवरण
  • मानक कटौती और प्रोफेशनल टैक्स कर सहित धारा-16 के तहत कटौती के बारे में विवरण
  • कर्मचारी की ओर से बताई गई कोई अन्य आय
  • आय के विरुद्ध उपलब्ध कटौती
  • आपकी शुद्ध आयकर देयता
  • नियोक्ता की ओर से सत्यापन

फॉर्म-16 में ऊपर बताई गई जारी जानकारियों पर एक बार नजर जरूर डालें। यदि इसमें कोई विसंगति है तो इसकी जानकारी अपने नियोक्ता को देकर उसे ठीक कराएं। यदि आपको लगता है कि फॉर्म-16 में कोई जानकारी छूट गई है (जैसे किसी अन्य आय का ब्योरा), तो आप आयकर रिटर्न दाखिल करते समय उसका उल्लेख कर सकते हैं और वाजिब टैक्स भर सकते हैं। 

क्या नियोक्ता फॉर्म-16 जारी करने के लिए बाध्य है?

यदि नियोक्ता ने वित्त वर्ष के दौरान कर्मचारी का टीडीएस काटा है तो उसके लिए फॉर्म-16 जारी करना बाध्यकारी है। लेकिन यदि टीडीएस नहीं कटा है तो नियोक्ता इसके लिए बाध्यकारी नहीं होता है। 

फॉर्म-16 नहीं है या खो गया है, क्या उसके बिना रिटर्न दाखिल नहीं हो सकता?

फॉर्म-16 के बिना भी आयकर रिटर्न दाखिल किया जा सकता है। फॉर्म-16 की गैर-मौजूदगी में अपनी सेलरी स्लिप या टैक्स शीट की मदद से भी रिटर्न भरा जा सकता है।


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